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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने , संशोधित कराने या स्थान परिवर्तन के लिए संबंधित बूथ पर दर्ज कराएं दावे एवं आपत्तियां

जिला संवाददाता

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने , संशोधित कराने या स्थान परिवर्तन के लिए संबंधित बूथ पर दर्ज कराएं दावे एवं आपत्तियां

 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके तहत 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया था , और इस प्रकाशन में 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं । इस विशेष अभियान के अंतर्गत 09 , 10 , 23 और 24 नवंबर 2024 को मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी ( BLO ) या पदाभिहित अधिकारी प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे । उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन पंकज कुमार जानकारी दी कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म -6 , प्रवासी मतदाताओं के लिए फार्म -6 ए , नाम हटाने के लिए फार्म -7 , और संशोधन या स्थान परिवर्तन के लिए फार्म -8 संबंधित साक्ष्यों के साथ बूथ पर जमा किए जा सकते हैं । किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या के समाधान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के दूरभाष संख्या 0571-2400582 पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक संपर्क किया सकता है ।

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